मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु ‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना’ चला रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा यह राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि उन्हें नई जिंदगी शुरू करने में आर्थिक सहयोग मिल सके।
कौन कर सकता है मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन?
– इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
– न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो |
– आयकरदाता न हो |
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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवदेन के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
– आधार कार्ड
– मूल निवास प्रमाण पत्र
– आय प्रमाण पत्र
– बैंक खाते की जानकारी
– पासपोर्ट साइज फोटो
– आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
– आयु प्रमाण पत्र
– राशन कार्ड आदि।
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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में ऑफलाइन आवदेन के लिए प्रक्रिया क्या है?
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवदेन के लिए लाभार्थी को अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कलेक्टर कार्यालय या संबंधित विभाग में जाना होगा। वहां से उन्हें इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही तरीके से भरकर जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
इसके बाद आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा। अधिकारी दस्तावेजों और पात्रता की जांच करेंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाता है।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के बारे में
मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
| विषय | जानकारी |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना |
| राज्य | मध्य प्रदेश |
| उद्देश्य | विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता देना |
| सहायता राशि | अधिकतम 2 लाख रुपये |
| राशि ट्रांसफर का तरीका | सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में DBT के माध्यम से |
| लाभार्थी | मध्य प्रदेश की पात्र विधवा महिलाएं |
| जरूरी पात्रता | महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए |
| न्यूनतम आयु | 18 वर्ष या उससे अधिक |
| आयकर नियम | आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
| आवेदन कहां करें | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग / कलेक्टर कार्यालय / संबंधित विभाग |
| आवेदन प्रक्रिया | फॉर्म प्राप्त करें → जानकारी भरें → दस्तावेज लगाएं → कार्यालय में जमा करें |
| जरूरी दस्तावेज | आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, आधार लिंक मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि |
| सत्यापन प्रक्रिया | विभाग द्वारा दस्तावेज और पात्रता की जांच |
| लाभ मिलने की प्रक्रिया | सत्यापन पूरा होने के बाद सहायता राशि जारी की जाती है |
| महत्वपूर्ण सूचना | योजना की राशि, पात्रता और प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है |
| सलाह | आवेदन से पहले संबंधित सरकारी विभाग से जानकारी की पुष्टि जरूर करें |
( डिस्क्लेमर : योजना से जुड़ी राशि, पात्रता या प्रक्रिया में समय-समय पर बदलाव संभव है। आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग से जानकारी की पुष्टि जरूर करें।)








