NPS Account Reactivation Process: आज के वक्त में कई लोग रिटायरेंट के वक्त मोटा पैसा बनाना चाहते हैं इसके लिए वो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का सहारा लेते हैं लेकिन किसी वजह से कई बार व्यक्ति का खाता इनएक्टिवेट कर दिया जाता है या फिर व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर आप भी खाता इनएक्टिवेट या फिर फ्रीज हो गया है तो फिर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं हैं आज हम आपको एनपीएस के फ्रीज हुए खाते को एक्टिव करने का तरीका बताने जा रहे हैं तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।
इन वजह से हो सकता है आपका NPS अकाउंट इनएक्टिव
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आपको 2 अकाउंट खुलवाना होता है। आपको टियर 1 खाते में हर साल मिनिमम 500 रूपये जमा करना होता है और टियर 2 खाते में हर साल मिनिमम 250 रूपये जमा करना होता हैं। इसमें अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है लेकिन एक बात याद रखने योग्य है कि अगर आप हर साल खाते में मिनिमम राशि जमा नहीं करते है तो फिर आपका खाते को फ्रिज या फिर इन एक्टिव कर दिया जाता है।
कैसे होता खाता एक्टिव?
आपको अपने इन एक्टिव खाते को एक्टिव करने किए UOS-S10-A फॉर्म भरना होता है। आप इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस या फिर एनपीएस की सुविधा प्रदान करने वाले एनपीएस ऑफिस से भी ले सकते है। इसके अलावा आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के लिए भी डाउनलोड कर सकते है।
आपको फॉर्म में सारी जानकारी को भरकर अकाउंट सब्सक्राइबर के पी आर ए एन कार्ड की कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। इसके साथ आपको जितने सालों की मिनिमम राशि बची है वो और पेनाल्टी लगती है।
आप इन प्रोसेस से बाद आवेदन फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करना होता है। इसके बाद अधिकारी आपके फॉर्म की जांच करते है इसके बाद आपके वेरीफिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है और आपका पीआरएएन एक्टिवेट कर दिया जाता है।